NewDelhi : राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए लायी गयी चुनावी बॉन्ड योजना के 15वें चरण को मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी है. चुनावी बॉन्ड एक जनवरी से 10 जनवरी तक खरीदे जा सकेंगे.बता दें कि चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा जाता है.
पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गयी 14वें चरण की बिक्री में लगभग 282 करोड़ रूपये के बॉन्ड बेचे गये थे. यह बिक्री बिहार चुनाव से ठीक पहले हुई थी. ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है.
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एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाएं बिक्री करेंगी चुनावी बॉन्ड
वित्त मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि एक जनवरी, 2021 से 10 जनवरी, 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड जारी करेगा और उसके लिए भुगतान करेगा. जान लें कि एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में है.
नियम है कि बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति, लोगों का समूह या या कॉरपोरेट एसबीआई की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है. यह बॉन्ड साल में चार बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किये जाते हैं. ग्राहक बैंक की शाखा या वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकता है.