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नगर निगम चुनाव : निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर नहीं हो पायी सुनवाई

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल  गयी है. यह मामला आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सूचीबद्ध था, लेकिन किसी कारण वश इस मामले की सुनवाई नहीं हो पायी. अब अदालत निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर सुनवाई के लिए कौन सी तिथि निर्धारित करता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा. बता दें कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित

रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है.याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. [wpse_comments_template]
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