में पहुंचा ही नहीं कोविड जांच करने वाला कर्मचारी, महज 50 लोगों का हुआ सैंपल कलेक्ट
कोरोना पर सरकार की सख्ती : सरकार ने फिर जारी की गाइडलाइन
- आज हुई बैठक के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. जिसमें शिक्षा, बाजार, मॉल, पार्क, कंपनियों के कार्यालय, सरकारी कार्यालयों को लेकर दिशा-निर्देश दिये गये हैं.
- निजी व सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
- सभी तरह के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
- रात 8.00 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी. ऑनलाइन भोजन मंगाने-टेक होम सेवा पर नहीं रहेगी रोक.
- पार्क और जिम को बंद करने का फैसला लिया गया.
- पहले से तय सभी तरह की परीक्षाएं होंगी.
- किसी भी तरह बंद या खुले में आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी. हालांकि शादी समारोह में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार और श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
- धार्मिक आयोजन समेत सभी तरह के जुलूस व रैलियों पर रोक रहेगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं रहेंगे.
- सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है. तथा ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने का आदेश है.
- 10वीं व 12वीं के वैसे छात्र जो 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनकी कक्षाएं ऑफलाइन चलेगी. हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा. ऐसे बच्चे अभिवाहकों के अनुमति से ही स्कूल जा सकेंगे.
- मेलों व प्रदर्शनियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
- सभी जिम व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
- सभी तरह के खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है. हालांकि खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकेंगे.
- रेस्टोरेंटों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी. धार्मिक व पूजा स्थलों पर क्षमता के 50 प्रतिशत लोग मास्क व सोशल डिस्टेसिंग के साथ जा सकेंगे.
- बैक्वेंट हॉल सिर्फ शादी विवाह और अंतिम संस्कार से जुड़े आयोजन के लिए प्रयोग होंगे. किसी भी सरकारी, धार्मिक, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वाहन पड़ाव, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश की अनुमति प्रबंधित रहेगी.
- मधुपुर उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा बीते 21 अगस्त 2020 को जारी गाइडलाइन प्रभावी रहेगी.
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