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शौकत को रैकेट का किंगपिन बताया गया है
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र एटीएस ने बीते 14 मई 2009 को दक्षिण मुंबई के मझगांव में स्टार सिनेमा के पास से नकली भारतीय मुद्रा नोट के साथ रवि धीरेन और नूरुद्दीन बारी को गिरफ्तार किया था.ये दोनों आरोपी उस दौरान पकड़े गए थे जब वे पैसे का आदान-प्रदान करने की योजना बना रहे थे. एटीएस ने उनके पास से 1000 रुपये मूल्य के 75 नकली भारतीय मुद्रा नोट भी जब्त किए थे. इन दोनों से पूछताछ के बाद चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की प्रारंभिक जांच एटीएस द्वारा की गई थी. बाद में एनआईए ने 19 जून 2009 को जांच का जिम्मा संभाला. 6 नवंबर 2009 को दायर 1000 पन्नों की चार्जशीट में अभियोजन पक्ष ने एक शौकत को रैकेट का किंगपिन बताया था. इसे भी पढ़ें -टेलीकॉम">https://lagatar.in/telecom-companies-implement-new-rule-problems-in-getting-otp-to-customers/35394/">टेलीकॉमकंपनियों ने नया नियम किया लागू, ग्राहकों को OTP मिलने में हो रही समस्याएं
छह लोग है दोषी करार
भारतीय मुद्रा नोट (FICN) रखने और प्रसारित करने के मामले में मुम्बई एनआईए की विशेष कोर्ट ने बीते 29 जनवरी 2014 को छह लोगों को दोषी ठहराया था. जिन छह लोगों को दोषी ठहराया गया था उसमें अब्दुल शेख, मोहम्मद एजुल, रवि धीरेन घोष, नूरुद्दीन बारी, मोहम्मद समद औऱ ऐज़ुल शेख को दोषी ठहराया था. हालांकि इस में साहिबगंज का रहने वाला शौकत फरार चल रहा है. इसे भी पढ़ें -लगातार">https://lagatar.in/lagatar-exclusive-earning-crores-from-unique-engineering-1/35388/">लगातारएक्सक्लूसिव- अनोखी इंजीनियरिंग से करोड़ों की कमाई – 1