Ranchi : धोखाधड़ी केस में रांची जेल में बंद नाइजीरिया के नागरिक को रांची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. मॉरिश ने रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता सौरव पांडेय और बीरेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी. लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे बेल देने से इनकार करते हुए उसकी बेल अर्जी ठुकरा दी. बेल अर्जी ठुकराए जाने के बाद अब मॉरिश हाईकोर्ट में अपनी जमानत की गुहार लगा सकता है. (पढ़ें, देवघर श्रावणी मेला : सुरक्षा व्यवस्था के लिए BDS टीम के 18 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त)
13 मई को बरियातू पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि नाइजीरिया के रहने वाले व्यक्ति मॉरिश को बरियातू थाना की पुलिस ने 13 मई को गिरफ्तार किया था. मॉरिस की गिरफ्तारी की जानकारी नाइजीरिया के घाना स्थित दूतावास को भी दे दी गयी थी. मॉरिश के खिलाफ एक महिला ने उसके साथ पैसे की धोखाधड़ी करने की शिकायत बरियातू थाना में की थी.
इसे भी पढ़ें : लैंड स्कैम : अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की बेल पर 3 जुलाई को सुनवाई
मॉरिश पर रोजी परवीन ने 1.70 लाख की ठगी करने का आरोप
दरअसल बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब की रहने वाली रोजी परवीन ने मॉरिश पर 1.70 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज कराया था. मामले के अनुसंधान के दौरान पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति किसी को रोजी परवीन से 15 लाख लेने के लिए दिल्ली से रांची भेज रहा है. इसी क्रम में रोजी परवीन और एयरपोर्ट थाना की मदद से बरियातू थाना की पुलिस ने नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.
इसे भी पढ़ें : हजारीबाग :आवेदन मिलने पर शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले की होगी जांच : रजिस्ट्रार
Leave a Reply