Pravin Kumar
Ranchi : रघुवर सरकार के कार्यकाल में खूंटी, सरायकेला-खरसावां और पश्चिम सिंहभूम में पत्थलगड़ी को लेकर कुल 30 मामले दर्ज किये गये थे. हेमंत सरकार ने चुनाव के वक्त ही मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी. सरकार बनते ही इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था.
कमेटी की अनुशंसा पर 26 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 मामलों को वापस करने पर सहमति दी है. इसके साथ ही 7 मामलों में आरोपियों के खिलाफ लगाई गई देशद्रोह की धारा को हटाने का फैसला लिया गया है. इस तरह 14 मामले चलते रहेंगे, जिसका अनुसंधान पुलिस करेगी.
पत्थलगड़ी के कारण प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तीनों जिलों में टकराव की घटनाएं हुई थीं. इसे लेकर पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज किये थे. इलाके के ग्रामीणों के अनुसार रघुवर सरकार ने लैंड बैंक में सामुदायिक भूमि, चारागाह की भूमि, जंगल-झाड़ी के साथ-साथ गांव के रास्तों को भी शामिल कर लिया था.
पांचवीं अनुसूची को लागू न करने की वजह से मुंडा अंचल में पहले से ही आक्रोश था. हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, तब कैबिनेट की पहली बैठक में पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़ा फैसला लिया. 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ी से जुड़े सभी दर्ज कांड को वापस लेने का निर्णय लिया.
खूंटी, सरायकेला-खरसावां, प. सिंहभूम में 30 एफआईआर दर्ज हुई थीं
खूंटी, सरायकेला-खरसावां और पश्चिम सिंहभूम में पत्थलगड़ी से संबंधित 30 FIR दर्ज की गईं थी. इसमें केवल 16 मामलों में जिला समितियों द्वारा वापसी की सिफारिश की गई है. पुलिस ने 200 नामजद और 10 हजार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किये थे. इसमें राजद्रोह, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक धमकी के आरोप हैं.
जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिला समिति, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और सरकारी वकील शामिल हैं, ने कुल मामलों में से केवल 60 प्रतिशत मामलों को ही वापस लेने की सिफारिश की. इसके अलावा, खूंटी जिला समिति ने सात मामलों में से केवल राजद्रोह के आरोपों को हटाने की सिफारिश की है.
जानिये कितने केस दर्ज हुए और कौन से मुकदमे होंगे वापस
खूंटी जिले के मुकदमे
- केस 1– खूंटी थाना कांड संख्या 102/17 , दिनांक 24 जून 2017 मामला न्यायलय में चल रहा है, जिसका जीआर नंबर 250/17 है.इस कांड में कृष्णा हसदा, विजय कुजुर, प्रोफ़ेसर यूसुफ, बबीता कच्छप, सुखराम मुंडा, पावेल टूटी, बाल गोविंद तिर्की, बिरसा पहान, बिरसा मुंडा, नागेश्वर मुंडा, कार्तिक मुंडा, कार्तिक महतो सहित 16 लोगों पर केस दर्ज किये गये थे और 15 से 20 लोगों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया. इनमें 11 लोग जेल में हैं अन्य पांच लोग पुलिस की गिरफत में नही आ सके थे. कांड में धारा 109, 114, 117, 186, 290, 353, 120b, 124a लगायी गयी थीं. इस मुकदमे को समाप्त करने की अनुशंसा की गई.
- केस 2– मुरहू थाना क्षेत्र का कांड संख्या 11/18 ,दिनांक 9 फरवरी 2018 को दर्ज किया गया था, जिसका जीआर नंबर 53/ 18 है. इस मामले में प्रोफ़ेसर यूसुफ, बबीता कच्छप, सुरेश कच्छप सहित कुल 16 लोगों को नामजद और 15 से 20 लोगो को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया. इसमें से 6 लोग जेल में है और 10 लोग को पुलिस नहीं पकड़ सकी थी. इस मुकदमे में अभियुक्त पर धारा 109, 114, 117, 124 ए, 153, 153एफ, 186, 290, 353, 34 लगायी गयी थीं. इस केस को भी समाप्त करने की अनुशंसा की गई.
- केस 3 – अड़की थाना कांड संख्या 6/18, यह मुकदमा 19 फरवरी 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 109, 114, 117, 124,86, 290, 253, 34 लगायी गयी थीं. कांड में नामजद अभियुक्त के रूप में सागर मुंडा, मथुरा मुंडा, आनंद समद, चंद्रा मुंडा, आसियान मुंडा, पतरस मुंडा सहित 13 लोगों को नामजद अभियुक्त के रूप में और 15 से 20 लोगों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया था. इस मुकदमे को समाप्त करने की अनुशंसा की गई.
- केस 4 -अड़की थाना कांड संख्या 20/18 जिसे 21 फरवरी 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस कांड में धारा 147, 148, 149, 353, 323, 109, 114 ,115, 117, 121, 121a, 124 a,186 एवं 290 लगायी गयी थीं. इस कांड में नामजद अभियुक्त के रूप में बलराम समद सहित 14 लोग हैं. साथ ही अन्य 200 महिला और पुरुषों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया है. इस केस में कीनू मुंडा के घर की कुर्की भी हुई है. इस मामले को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया है. इसमें सिर्फ धारा 121, 121 ए, 124a धारा को हटाने का अनुशंसा सरकार ने की है.
- केस 5 – खूंटी थाना कांड संख्या 143/ 17 जिसे 25 जून 2017 को रजिस्टर्ड किया गया. इस केस में धारा 147, 148, 149, 300, 41, 342, 323, 327, 353, 504, 506, 120b,124a लगायी गयी थीं. इस कांड में बिरसा पहान, विजय कुजूर, कृष्णा हंसदा, कुशल टूटी, कार्तिक महतो सहित 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और 500 से 600 लोगों को अज्ञात के रूप में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पूरी तरह केस वापस नहीं किया गया है. इस कांड में अभियुक्तों पर धारा 124 ए वापस की गई.
- केस 6 – खूंटी थाना कांड संख्या 17/18 जिसे 5 फरवरी 2018 को रजिस्ट्रेट किया गया था. इसमें अभियुक्तों पर धाराएं 109, 114, 117, 124a,186, 290, 353, एवं 34 के तहत आरोप दर्ज किया गया है. इस कांड में भी कृष्णा हांसदा सहित 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. साथ ही 500 से 600 लोगों को अज्ञात के रूप में मामला दर्ज किया गया. इस मुकदमे को समाप्त करने की अनुशंसा की गई.
- केस 7- अड़की कांड संख्या 10/18 जिसे 25 मार्च 2018 को रजिस्टर्ड किया गया. इसमें मामले में अभियुक्तों पर धारा 147,148,149, 323, 324, 353,186, 341, 4, 27, 115, 121a,124a के तहत आरोप दर्ज किये गये थे. इस मामले में साल लोगो को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसमें 5 लोगों को फरार बताया गया है. इस मामले में पूरी तरह केस वापस नहीं किये गये हैं. इस कांड में अभियुक्तों पर धारा 121a,124a वापस करने की अनुशंसा सरकार ने की है.
- केस 8- अड़की कांड संख्या 13/18 जिसे 21 अप्रैल 2018 को रजिस्टर्ड किया गया. इसमें मामले में अभियुक्तों पर धाराएं 353,121, 121a,124a,397 एवं धारा 34 दर्ज की गई हैं. इस मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसमें दो लोग जेल में हैं. तीन लोगों को फारर बताये जाते हैं, जबकि एक की मौत हो गई है. इस केस को भी समाप्त करने की अनुशंसा की गई.
- केस 9 – मुरहू थाना कांड संख्या 43/18 जिसे 26 मई 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में यूसुफ पूर्ती सहित 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. आरोपियों पर धारा 147, 148, 149 ,341, 342, 302, 307, 186, 353, 290, 120b लगायी गयी थीं. पांच आरोपी को पुलिस ने पकड़ पाई, जबकि छह आरोपी फरार घोषित किया गया है. इस मुकदमे पर सरकार ने किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है.
- केस 10 – खूंटी थाना कांड संख्या 33/18 जिसे दिनांक 9 मार्च 2018 को दर्ज किया गया था. इस कांड अभियुक्तों पर धारा 147, 148, 149, 341, 342, 109, 114 ,124a ,153a ,153b, 295a, 136, 353, 290 लगायी गयी थीं. इस कांड में 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जबकि एक हजार से 15 सो महिला और पुरुषों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया था. सरकार ने इस केस को समाप्त करने की अनुशंसा की है.
- केस 11- मुरहू थाना कांड संख्या 20/18 जिसे 13 मार्च 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 11 लोग सहित 300 महिला और पुरुषों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया था. इस केस में अभियुक्तों पर धारा 147, 148, 119, 341, 342, 448, 323, 109, 114, 117, 124a, 121 a, 290, 353, 120b ,504, 506 ,186 आईपीसी के तहत आरोप दर्ज किए गए थे. इस केस को सरकार ने समाप्त करने की अनुशंसा की है.
- केस 12 – मुरहू थाना कांड संख्या 23/18 जिसे 20 मार्च 2018 को रजिस्टर्ड किया गया है. इस मामले में 31 लोगों को नामदर्ज अभियुक्त बनाया गया. साथ ही 3000 महिला-पुरुषों को अज्ञात आरोपी बनाया गया. इस कांड में धारा 147, 148, 149 ,341, 342, 223, 290, 185, 114, 124 ए, 353 ,124b के तहत ग्रामीणों को आरोपी बनाया गया था. सरकार ने इस केस को वापस लेने की अनुशंसा की है.
- केस 13- अड़की थाना कांड संख्या 15/18 जिसे 27 अप्रैल 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस केस में 13 लोगों को नामजद अभियुक्तों बनाया गया. साथ ही गांव के सभी महिला और पुरुषों को आरोपी बनाया गया था. सरकार ने इस केस को वापस करने की अनुशंसा की है.
- केस 14- खूंटी थाना कांड संख्या 60/18 जिसे 28 मई 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस केस में 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. साथ ही 1200 से 15 सौ अज्ञात महिला पुरुषों को भी आरोपी बनाया गया. सरकार ने इस केस को समाप्त करने की अनुशंसा की है.
- केस 15 – मुरहू थाना कांड संख्या 38/18 जिसे 3 जून2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 300 से 400 महिला पुरुषों को अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया. साथ ही 18 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में 4 लोगो का धर कुर्की जब्ती की गई थी. सरकार ने इस केस को समाप्त करने की अनुशंसा की है.
- केस 16 – मुरहू थाना कांड संख्या 39/18 जिसे 4 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. साथ ही इस केस में पत्थलगड़ी समर्थक तमाम लोग को आरोपी बनाया गया. सरकार ने इस मामले में केस वापसी का अनुशासन नहीं किया है.
- केस 17- अड़की थाना कांड संख्या 20/18 जिसे 13 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. साथ ही खूंटी जिला और गांव के असंवैधानिक कार्य में शामिल अन्य महिला पुरुषों को भी अभियुक्त बनाया गया था. कांड में 5 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई. सरकार ने इस मामले पर केस समाप्त करने की अनुशंसा की है.
- केस 18 – अड़की थाना कांड संख्या 21/18 जिसे 21 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में 8 आरोपियों को घर की कुर्की जब्ती भी हुई है. इस मामले में फादर अल्फांसो भी शामिल हैं. मामले में पांच लोगों को सजा सुनाई गई है. सरकार ने इस मामले पर किसी तरह का विचार नहीं किया है.
- केस 19 – खूंटी थाना कांड संख्या 3/18 जिसे 21 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. इस मामले में सरकार ने किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है. मामला कोचांग गैंगरेप से जुड़ा है.
- केस 20 – खूंटी थाना कांड संख्या 97/18 जिसे 26 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में छह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. साथ 100 से अधिक महिला पुरुषों को अज्ञात के रूप में आरोपी बनाया गया. सरकार ने इस केस के संबंध में धारा 121, 124a को हटाने की अनुशंसा की है.
- केस 21- खूंटी थाना कांड संख्या 98/18 इस मामले में कड़िया मुंडा के आवास से जवानों का अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में 20 लोगों को नाम दर्ज अभियुक्त बनाया गया. साथ ही अन्य अज्ञात के रूप में महिला पुरुषों को भी आरोपी बनाया गया था. सरकार ने इस केस के संबंध में धारा 121, 121 ए धारा 124 ए को वापस करने का अनुसरण किया है.
- केस 22 – खूंटी कांड संख्या 99/18 जिसे 27 जून 2018 को रजिस्टर्ड किया गया था. इस मामले में पत्थलगड़ी समर्थक बिरसा मुंडा की मौत हुई थी. मामले में 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. साथ ही 3000 अज्ञात महिला पुरुषों को भी आरोपी बनाया गया था. सरकार ने इस मामले पर धारा 121, 124a को वापस लेने की अनुशंसा की है.
- केस 23 – खूंटी थाना कांड संख्या 124/18 के तहत 26 जुलाई 2018 को मामला दर्ज किया गया था. इसमें 20 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. आरोपियों पर धारा 121, 121, 124, a66a 661 दर्ज की गई थी. सरकार इस केस को समाप्त करने की अनुशंसा की है.
सरायकेला-खरसावां
- केस 24 – इचागढ़ थाना कांड संख्या 33/17 जिसे 9 नवंबर 2017 को दर्ज किया गया था. आरोपियों पर धारा 153 ए, 153b, 506, 120 बी लगाए गए थे. सरकार ने इस मामले में केस हटाने की अनुशंसा की है.
- केस 25 – इचागढ़ थाना कांड संख्या 6/18 जिसे 5 फरवरी 2018 को रजिस्ट्रेट किया गया था. इस मामले में सात आरोपियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. सरकार ने केस समाप्त करने की अनुशंसा की गई है.
- केस 26,27,28 – कुचाई थाना कांड संख्या 16/18,18/18,20/18 दर्ज किया गया था. इसमें आरोप धारा 153 ए 153 बी 506 120b 447 341 34 के तहत दर्ज किए गए थे. इस मामले में अनुसंधान जारी है.
पश्चिम सिंहभूम
- केस 29,30 – पत्थलगड़ी को लेकर पश्चिम सिंहभूम में भी मामले दर्ज हुए थे, जिसमें कराइकेला थाना में कांड संख्या 9/818 एवं 10/18 दर्ज किये गये थे. इस मामले में अनुसंधान अपूर्ण है.
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