Search

बॉम्बे HC का आदेश - देशमुख पर लगे सौ करोड़ वसूली के आरोप की जांच करेगी CBI

Mumbai : बंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई को मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 100 करोड़ रूपये के वसूली के आरोप की जांच अब सीबीआई करेगी. कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं और वे राज्य के गृह मंत्री हैं. तो ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. इसलिए इस मामले की जांच अब सीबीआई को करनी चाहिए. इसे भी पढ़ें - RMC">https://english.lagatar.in/rmc-without-mayor-deputy-mayor-for-the-first-time-councilors-will-have-a-high-level-meeting-with-the-secretary-level-officer/45563/">RMC

: बगैर मेयर-डिप्टी मेयर पहली बार होगी पार्षदों की सचिव लेवल के अधिकारी के साथ हाई लेवल मीटिंग

प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करें - कोर्ट 

साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाये गये आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि यह असाधारण और अभूतपूर्व मामला है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने का निर्देश दिया. पीठ तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी. इनमें एक याचिका खुद सिंह ने जबकि दूसरी याचिका शहर की वकील जयश्री पाटिल और तीसरी एक शिक्षक मोहन भिडे ने दायर की थी. जिनमें अलग-अलग कदम उठाने का अनुरोध किया गया है. पीठ ने तीनों याचिकाओं का निस्तारण किया. गौरतलब है कि 25 मार्च को परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक पीआईएल दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने दावा किया कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा. हालांकि मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है. https://english.lagatar.in/read-this-2-opinion-understand-what-kind-of-job-you-will-get-for-livelihood-in-future-and-why-is-there-any-doubt-on-the-fairness-of-the-election-commission/45549/

   

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp