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पलामू :  डीसी शशि रंजन ने लोगों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन

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Palamau :     जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू वासियों से हेमंत सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है. शशि रंजन ने गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में आगामी 4 फरवरी से एक एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गयी है. वहीं कोचिंग संस्थान को भी खोलने की इजाजत मिली है.

जिम और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति

शशि रंजन ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई टी आई को खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने का परमिशन मिला है. वहीं बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की अनुमति मिली है. इसे भी पढ़े : अखिलेश">https://lagatar.in/samajwadi-party-goes-to-election-commissions-door-yogi-adityanath-called-red-cap-is-goonda-mawali-mafia-stop-them/">अखिलेश

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खुली जगह पर 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते एकत्रित

पलामू डीसी ने बताया कि खुले स्थान में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह के अनुसार 50 % क्षमता जो भी कम हो का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.

निजी और सरकारी कार्यालय में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

राज्य सरकार ने  ऑफ्लाइन परीक्षा लेने को भी अनुमति दे दी है. विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है. सरकारी और निजी कार्यालय में कर्मी शत प्रतिशत उपस्थित हो सकेंगे. शशि रंजन ने बताया कि सभी पार्क और पर्यटन स्थल अभी बंद ही रहेंगे. रेस्ट्रां, बार, सिनेमा हाल, दुकान और शॉपिंग मॉल में क्षमता का 50 फीसदी से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे. सभी दुकान (रेस्तरां, बार, दवा की दुकान,पेट्रोल पंप को छोड़कर) रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसे भी पढ़े : आर्मी">https://lagatar.in/cid-arrested-cyber-criminal-who-took-money-from-army-officers-account/">आर्मी

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सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य

फिलहाल मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया गया है. भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाना भी अनिवार्य है. इसे भी पढ़े : गुवा">https://lagatar.in/gua-a-man-hanged-himself-in-the-courtyard-of-the-house-next-to-the-forest-department-office/">गुवा

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आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पलामू डीसी शशि रंजन ने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60  के तहत एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/traffic-system-in-jamshedpur-3-accidents-are-caused-by-heavy-vehicles-parked-on-the-side-of-the-roads/">जमशेदपुर

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