Palamu: अवैध खनन और प्रदूषण को लेकर सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिये जा रहे हैं. इसे लेकर आज जिला समाहरणालय में बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन, खनिज की ओवरलोडिंग एवं प्रदूषण पर नियंत्रण आवश्यक है. नियमित रूप से अभियान चलाकर अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं प्रदूषण का जांच किया जाना चाहिए. गलत पाये जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. कहा कि हाईवा वाहन में डाला को उंचा कर अतिरिक्त डाला लगाकर निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज की ढुलाई नहीं होनी चाहिए. ऐसा करने कार्रवाई करें.
उपायुक्त ने इस मामले में वन प्रमंडल पदाधिकारी को भी सहयोग करने को कहा. बैठक में चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो एवं केलहार मौजा में चल रहे क्रशर को नोटिस करते हुए गढ़वा से प्रतिवेदन (एनओसी) लेने के बाद क्रशर का संचालन कराने हेतु निर्णय लिया गया. इसके अलावा राज्य सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए स्थल चिन्हित करने का करने को कहा.
इसे भी पढ़ें-पलामू : बालू की अवैध ढुलाई का काम जोरो पर, औरंगा, अमानत, कोयल नदी से हो रहा उठाव
नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्देश
वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुरुमदाग में अवस्थित क्रशरों में फॉरेस्ट के पत्थर का उपयोग होने की सूचना है. उपायुक्त ने इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार ने अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित रिपोर्ट एवं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि रेलवे द्वारा अपनी जमीन पर ज्यादा मात्रा में स्टोन चिप्स एवं स्टोन ब्लास्ट का भंडारण एनएच-98 एवं रेलवे लाइन के बीच किया गया है. इस मामले में उपायुक्त ने नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही जिले के सभी मिक्सिंग एवं विचिंग प्लांट के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें-पलामू पुलिस ने 10 किलो, 300 ग्राम गांजे के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार