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दल-बदल मामला- बाबूलाल की याचिका पर 4 मई को फैसला सुना सकता है कोर्ट

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि मुकर्रर की है. इसे भी पढ़ें - अगस्त">https://english.lagatar.in/gold-has-become-cheaper-by-11-thousand-rupees-since-august-see-here-the-price-of-10-grams-of-gold/45982/">अगस्त

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4 मई को अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुना सकती है

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आकाशदीप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पक्ष रख रहे हैं. आकाशदीप के मुताबिक मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि 4 मई को अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुना सकती है. फिलहाल 4 मई को होने वाली सुनवाई के दिन अदालत सिर्फ इस बिंदु पर सुनवाई करेगी कि स्पीकर के द्वारा लिया गया संज्ञान संविधानिक है अथवा नहीं. बाबूलाल को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने के मामले में सिंगल बेंच में ही सुनवाई होगी. इसे भी पढ़ें -कोरोना">https://english.lagatar.in/21-jharkhand-police-jawans-caught-in-corona/45980/">कोरोना

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स्पीकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था

गौरतलब है कि विधानसभा के स्पीकर ने दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था. बाबूलाल मरांडी ने इस नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि स्पीकर दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते. न ही वह किसी विधायक को नोटिस जारी कर सकते है. इसलिए बिना किसी शिकायत के स्पीकर का संज्ञान लेना सही नहीं है और इसे निरस्त किया जाये. इसे भी पढ़ें -पश्चिम">https://english.lagatar.in/west-bengal-elections-bjp-and-tmc-activists-clash-in-arambagh-mamta-lashes-out-at-election-commission/45979/">पश्चिम

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