टैक्स पेयर को नहीं देनी होगी पेनल्टी
पिछले वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए लोगों को अब दो महीने से ज्यादा का वक्त मिल गया है। तय तारीख में टैक्स फाइल नहीं करने पर टैक्स पेयर्स को पेनल्टी देनी पड़ती थी। पेनल्टी के साथ, देरी से टैक्स फाइलिंग करने पर कई तरह के लाभ नहीं मिल पाते हैं. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होने से लोगों को फायदा मिलेगा.
आयकर विभाग ने 91.5 करोड़ कंपनी टैक्स रिफंड किया
आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 20 अक्टूबर तक 38.23 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को 1.25 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. इस दौरान 33,870 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 91,599 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है.
क्या है रिफंड
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान टैक्स का अनुमानित हिस्सा उसके वेतन में से काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है. कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है. यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिल जाती है।