Ranchi: झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम (JET) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के एक्ट के प्रावधान के मुताबिक, ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई की जा सकती है. वहीं प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सभी पक्षों को पेश करने को कहा है.
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विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के चेयरमैन मनीष कुमार मिश्रा, मनोरंजन कुमार सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे और कृष्ण कुमार झा की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के मामले में दो अलग-अलग आदेश झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच से दिया गया है. दोनों आदेश विरोधाभासी होने के कारण सुनवाई के लिए मामले को पांच जजों वाली बेंच में भेजी गई है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संवैधानिक पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा. अब हाईकोर्ट अप्रैल महीने में इस मामले की सुनवाई करेगा.
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