Ranchi: झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है. नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है. इसे पढ़ें- धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-villagers-honored-mining-officials-on-settlement-of-balughat/">धनबाद
: बालूघाट की बंदोबस्ती होने पर ग्रामीणों ने खनन अधिकारियों को किया सम्मानित याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी होगी. इसे भी पढ़ें- सीएम">https://lagatar.in/cm-hemant-soren-went-to-lingaraj-temple-worshiped-tribhuvaneshwar/">सीएम
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नगर निगम चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका, पार्षदों ने लगाई गुहार
