Ranchi: मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल सोमवार को न्यायिक हिरासत से बाहर आ गईं. सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रांची ED की विशेष कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया. जिसके बाद वह जेल से बाहर निकल गईं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दूसरी बार अंतरिम जमानत दी है. इसे पढ़ें- आरयू">https://lagatar.in/launch-of-johar-program-in-ru-mass-com/">आरयू
मास कॉम में ‘जोहार’ कार्यक्रम का शुभारंभ, स्वागत से अभिभूत हुए केइएस कॉलेज मुंबई के शिक्षक और छात्र बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाला की आरोपी निलंबित IAS को इस शर्त पर बेल दी है कि वह अपनी जमानत अवधि के दौरान ED के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगी, और केस से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि अपनी जमानत अवधि के दौरान वो ED के गवाहों से दूर रहेंगी. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए यह भी शर्त रखी है कि ED कोर्ट में सुनवाई के अलावा वो झारखंड नहीं जाएंगी. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-13-feb-2023-jharkhand-news-updates/">शाम
की न्यूज डायरी।।13 FEB।।जमशेदपुर में ठांय-ठांय।।NTPC के AGM समेत चार पर केस।।दावाः जिंदा है लिट्टे चीफ प्रभाकरण।।अडाणी मामलाः कमेटी के लिए SC ने मांगे नाम।।एयरो शो में दिखी वायु वीरों की ताकत।।इसके अलावा कई खबरें और वीडियो।। अगर पूजा सिंघल ने इन शर्तों का उलंघन किया तो उनकी अंतरिम जमानत खारिज हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दो महीनों की अंतरिम जमानत दी है. उन्होंने 4 फरवरी को सरेंडर किया था. जिसके बाद वह न्यायिक हिरासत में थीं. [wpse_comments_template]

जेल से बाहर निकली पूजा सिंघल, 4 फरवरी को किया था सरेंडर
