Ranchi : अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विचार करने की सिफारिश की है. भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई 2022 को यह प्राइवेट विधेयक राज्यसभा में पेश किया था. इस पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड 3 के तहत विचार करने की सिफारिश की है. यह जानकारी दीपक प्रकाश को राज्यसभा सचिवालय से पत्र भेजकर उपलब्ध कराई गई है.
देश में अनिवार्य मतदान समय की मांग – दीपक प्रकाश
दीपक प्रकाश ने कहा कि देश में अनिवार्य मतदान समय की मांग है. अमूमन देखा जाता है कि देश में होने वाले विभिन्न चुनावों में वोटिंग का प्रतिशत कम होता है. सरकार के तमाम और हरसंभव कोशिश के बावजूद बमुश्किल औसतन 60 फीसदी तक मतदान होता है. ऐसे में देश के सभी नागरिक के लिए मतदान करने की अनिवार्यता को लेकर ऐसे विधेयक की जरूरत है. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फिजी, बुल्गारिया, साइप्रस, ग्रीस, मैक्सिको, उरुग्वे, तुर्की जैसे देश में मतदाताओं के लिए वोटिंग अनिवार्य है.
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वोट नहीं डालने पर 2 दिन जेल, 500 जुर्माना या राशन कार्ड जब्त करने का प्रावधान
विधेयक में वोट नहीं डालने पर दो दिन की जेल या 500 रुपये जुर्माना या राशन कार्ड जब्त करने का प्रावधान है. वहीं अगर कोई सरकारी कर्मी अकारण मतदान में शामिल नहीं होता है, तो उसके 10 दिन के वेतन पर रोक या प्रमोशन में 2 वर्ष की देर की सजा का प्रावधान रखा गया है. वहीं नि:शक्त, बीमार या दूसरा कोई ठोस अनिवार्य कारण होने पर मतदान करने से छूट मिल सकती है. बीमारी की हालत में यदि कोई मतदाता मतदान में शामिल होता है, तो उसे नौकरियों में विशेष छूट दिए जाने का भी प्रावधान है.
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