Search

निजी स्कूल अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, फीस बढ़ाने से पहले लेनी होगी मंजूरी

Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के लिए अभिभावक शिक्षक संघ और स्कूल कमिटी की मंजूरी अनिवार्य होगी. उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमोदन के फीस नहीं बढ़ेगी. इसके अलावा निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत जरूरतमंद गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. इसे भी पढ़ें -मुर्शिदाबाद">https://lagatar.in/murshidabad-violence-three-people-died-calcutta-high-court-orders-deployment-of-central-forces-in-violence-hit-areas/">मुर्शिदाबाद

हिंसा : तीन लोगों की मौत, कलकत्ता हाई कोर्ट का हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 50 हजार से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है. यह जानकारी रांची जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक बैठक में दी गई, जिसमें 150 स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया.
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सभी निजी स्कूलों में फीस समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करना होगा. फीस समिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे. जबकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सचिव होंगे. निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत जरूरतमंद गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. आरटीई के तहत जरूरतमंद बच्चों के नामांकन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. झारखंड अभिभावक संघ ने किया स्वागत
झारखंड अभिभावक संघ ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे निजी स्कूलों में पारदर्शिता और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ेगी. संघ ने सुझाव दिया है कि इन समितियों की जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, ताकि अभिभावक पूरी प्रक्रिया से अवगत रह सकें और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो. इसे भी पढ़ें -EXCLUSIVE:">https://lagatar.in/exclusive-in-the-purchase-and-sale-of-100-acres-of-land-in-tetulia-bokaro-the-state-government-told-the-center-cid-is-investigating/">EXCLUSIVE:

बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ जमीन खरीद-बिक्री में राज्य सरकार ने केंद्र को कहा- CID कर रही जांच

बेहतर अनुभव व ज्यादा खबरों के लिए ऐप पर जाएं

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें
Scan QR Code
Available on App Store & Play Store
Download for Android Download for iOS

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//