डॉट इन के संवाददाता ने इस पूरे मामले पर नगड़ी के अंचल अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यह पुराना मामला है. वर्ष 2022 में इस मामले में डीसी साहब का आदेश आया था और उस आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा. आदेश का पालन करते हुए रसीद निर्गत की गयी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट से डीसी के आदेश पर स्टे लग चुका है.
हाईकोर्ट लगा चुका है स्टे
बता दें कि पुंदाग मौजा के खाता 383 की जिस भूमि का दाखिल खारिज पुनरीक्षण (रिवीजन) का फैसला रांची डीसी ने लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के पक्ष में किया है, उसपर हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है. हाईकोर्ट में खुद को इस भूखंड का दावेदार बताने वाले जहांगीर आलम ने याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें : डीएसपी">https://lagatar.in/ats-arrested-the-criminal-who-shot-dsp-and-inspector/">डीएसपीऔर दारोगा को गोली मारने वाले बॉबी खान समेत दो अपराधियों को ATS ने किया गिरफ्तार [wpse_comments_template]