Ranchi : शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रशांत बोस पर कई मामले दर्ज हैं. जिसपर प्रशांत बोस के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशांत बोस के खिलाफ दर्ज कई मामले खत्म हो चुके हैं. वहीं उन्होंने प्रशांत बोस पर दर्ज मामलों की अद्यतन जानकारी देने के लिए कोर्ट से समय मांगा.
बता दें कि वर्ष 2021 में झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी और चार माओवादियों को गिरफ्तार किया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं. प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी के पास से 4 मोबाइल, दो एसएसडी एक पेन ड्राइव 1.51 लाख नकद बरामद हुआ था. इसे लेकर सरायकेला जिले के कांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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