Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से प्रदूषण बोर्ड के सचिव वाई के दास को राहत नहीं मिली है. वाई के दास द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके काम करने पर रोक का आदेश पारित किया है. इसके साथ ही अदालत ने उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को वैकल्पिक रूप से पदस्थापित करने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि पूर्व बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में वाई के दास की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की.
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