LagatarDesk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Know Your Customer (KYC) के नियमों में संशोधन किया है. यह संशोधन KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है. ताकि समय-समय पर यह अपडेट हो सके. इसके साथ ही ग्राहक वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (V-CIP) का लाभ उठा सकें. यानी अब ग्राहकों को KYC कराने के लिए बैंक जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. ग्राहक घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से KYC करा सकेंगे. V-CIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक वैकल्पिक तरीका है. जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है.
क्यों जरुरी है KYC
दरअसल KYC के तहत बैंक अपने ग्राहकों की पहचान के बारे में जानकारी लेता है. जब भी कोई ग्राहक बैंक खाता खुलवाने जाता है, तो उसे अपनी पहचान के बारे में जानकारी देनी होती है. ताकि बैंकिंग सर्विसेज का दुरुपयोग न हो सके. हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए यह हर दो साल में अपडेट करानी होती है. वहीं मीडियम रिस्क में यह 8 साल में अपडेट होती है. जबकि लो रिस्क कैटेगरी में इसे 10 साल में अपडेट कराना होता है.
ग्राहकों को नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर
दरअसल RBI ने वीडियो KYC को मंजूरी देकर कोरोना काल में लोगों की मुश्किलें आसान कर दी है. वीडियो KYC के जरिए कोई भी ग्राहक घर बैठे अपना खाता खुलवाने के लिए KYC करा सकता है. वीडियों केवाईसी का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसमें फिजिकल दस्तावेजों की जरुरत नहीं होती. यह ज्यादा सुरक्षित है. इससे आम लोगों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वीडियों KYC को मंजूरी दी है.
ये कर सकते हैं इसका उपयोग
रिजर्व बैंक के तहत बैंक, एनबीएफसी और भुगतान प्रणाली परिचालक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए वह Aadhaar OTP ई-केवाईसी सत्यापन के लिए कर सकते हैं. साथ ही पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का पेरियोडिक अपडेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
KYC अपडेट नहीं होने पर 31 दिसंबर तक नहीं होगा खाता बंद
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि KYC अपडेट नहीं होने पर ग्राहकों का बैंक खाता 31 दिसंबर 2021 तक बंद न करें. इसके अलावा, आरबीआई ने 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की भी अनुमति दी है. अब बैंक ग्राहकों की वीडियो KYC के जरिए खाता खोल सकते हैं.