Ranchi : आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, रांची के नामांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. साथ ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव अमित पांडेय को अयोग्य घोषित किया गया है. अमित पांडेय की कुलसचिव के पद पर नियुक्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप न किये जाने के कारण गठित जांच कमिटी ने उन्हें अयोग्य करार दिया. उक्त निर्देश जांच समिति द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को समर्पित जांच रिपोर्ट में पाए गए तथ्यों तथा राज्यपाल, झारखंड द्वारा जारी किये गए निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा दिया गया है. कुछ माह पूर्व ही विभाग द्वारा बनाई गई जांच कमिटी ने विश्वविद्यालय का भ्रमण कर विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा गैरकानूनी तरीके से डिग्री बेचने, कुलसचिव की योग्यता आदि से संबंधित जांच की थी. उक्त जांच कमिटी में रांची विश्वविद्यालय,रांची के डॉ. आरके शर्मा, डीएसपीएमयू के डॉ. पंकज कुमार तथा विनोवा भावे विश्वविद्यालय के डॉ. गंगानंद सिंह शामिल थे. विभाग ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को शो-कॉज जारी कर तथा 45 दिनों के अंदर जवाब समर्पित करने का निर्देश दिया है. साथ ही पूछा है कि प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण क्यों न विश्वविद्यालय के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाए?
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