Ranchi : राहुल गांधी से जु़ड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गयी है. अदालत ने अभी इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में फिलहाल सिर्फ वैसे ही मामलों की सुनवाई हो रही है जो अति आवश्यक है. इसी लिए राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई होनी थी.
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सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन को साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है. बता दें कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था. समन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे. जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं.
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प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था
राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था. शिकायतवाद संख्या (1993/19) में प्रदीप मोदी ने कहा था कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी के साथ ही दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है.
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