अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया
बता दें, कि बीते 30 मार्च को आपदा प्रबंधन विभाग ने धार्मिक जुलूस को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी. इसके तहत राज्य में धार्मिक जुलूस को अनुमति देने के साथ निर्देश था कि शाम के छह बजे के बाद जुलूस निकालने पर रोक रहेगी. इसे लेकर कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे. जिसे देखते हुए अब सरकार ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है. इसे भी पढ़ें – दोषी">https://lagatar.in/the-guilty-will-not-survive-they-will-have-to-go-behind-the-bars-at-any-cost-hemant-soren/">दोषीनहीं बचेंगे, उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे जाना होगा : हेमंत सोरेन [wpse_comments_template]