Ranchi: साहेबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी एसआई रूपा तिर्की के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया. जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
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रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआइ जांच की मांग की है
पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जज पर सवाल उठाते हुए सुनवाई नहीं करने को कहा था. जिसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेजते हुए कहा था कि अब उन्हीं के स्तर पर यह निर्णय लिया जाए. इस मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी. इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस एसके द्विवेदी पर भरोसा जताते हुए उन्हीं को इस मामले की सुनवाई करने को कहा है. इसके बाद गुरूवार इस मामले में सुनवाई हुई. रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआइ जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.
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आदिवासी छात्र संघ ने भी सीबीआई जांच की मांग की है
बता दें कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के बाद पूरे राज्य में न्याय की मांग उठ रही ती. आदिवासी छात्र संघ ने मौत के मामले की सीबीआई जांच के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया था. रूपा तिर्की की हत्या है आत्महत्या नहीं है. रूपा तिर्की को न्याय दो पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया. गौरतलब है कि रूपा का शव सरकारी आवास के कमरे में पंखे से बीते तीन मई झूलता हुआ बरामद हुआ था.
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