याचिकाओं में संशोधनों को चुनौती दी गयी थी
खबरों के अनुसार नोएल हार्पर और जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिकाओं में संशोधनों को चुनौती दी गयी थी. कहा कि संशोधनों के कारण विदेशी धन के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों पर कठोर और अत्यधिक प्रतिबंध लग गये हैं. विनय विनायक जोशी द्वारा दायर अन्य याचिका में भी FCRA की नयी शर्तों का पालन करने के लिए MHA द्वारा गैर सरकारी संगठनों को दिये गये समय के विस्तार को चुनौती दी गयी थी. इसे भी पढ़ें : CBI">https://lagatar.in/satyapal-malik-said-on-cbi-investigation-i-am-not-afraid-i-am-ready-for-any-investigation/">CBIजांच पर सत्यपाल मलिक बोले, मैं डरता नहीं, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं…
विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है
पिछले साल नवंबर में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विदेशी योगदान अगर अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है. कहा था कि नक्सली गतिविधियां या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है. IB के इनपुट भी होते हैं. विकास कार्यों के लिए आने वाले पैसे का इस्तेमाल नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जाये. फंड का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, अन्यथा FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) का उद्देश्य हल नहीं होगा. इसे भी पढ़ें : अर्थ">https://lagatar.in/27-lakh-crore-tax-collection-in-the-financial-year-2021-22-5-lakh-crore-more-than-the-budget-estimate/">अर्थजगत : वित्त वर्ष 2021-22 में 27 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन, बजट अनुमान से 5 लाख करोड़ अधिक
यह नहीं माना जा सकता कि हर कोई अपराधी है
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह नहीं माना जा सकता कि हर कोई अपराधी है और देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देश में कोविड के दौरान आधा प्रशासन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हुआ है. सुनवाई के क्रम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा था कि संशोधन केवल विदेशी फंड के प्रवाह और बहिर्वाह के बेहतर नियमन और निगरानी के लिए किए गये हैं . इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी भी NGO को विदेश से धन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है. इसे भी पढ़ें : सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-09-april-bandhu-tirkeys-membership-terminated-pmo-took-cognizance-of-sita-sorens-complaint/">सुबहकी न्यूज डायरी।।09 APRIL।।बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म।।सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान।।हजारीबाग में नहीं बजेगा डीजे।।हाफिज को 31 साल की जेल।।समेत कई खबरें और वीडियो।।