Ranchi : मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. यह निषेधाज्ञा 18 दिसंबर 2020 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. इसके उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, दलों एवं संगठनों की धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, अनशन आदि से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची मे निषेधाज्ञा जारी की है. इस निषेधाज्ञा के बाद से अब मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में किसी भी पार्टी, दल या संगठन के द्वारा किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आम सभा का आयोजन नहीं होगा. निषेधाज्ञा के तहत पूरे मोराबादी मैदान में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मियों को छोड़कर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र रहने पर रोक लगाई गई है. इस क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की मनाही की गयी है. सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छोड़कर मैदान के क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, तीर- धनुष आदि लेकर चलने की मनाही की गयी है.
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