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सभी जिलों में अब चार बजे तक खुलेंगी दुकानें, दूसरे जिले में जाने के लिए e-PASS जरूरी

Ranchi: झारखंड में 16 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन बढ़ाने के साथ हेमंत सरकार ने यह छूट यह दी है कि अब सभी 24 जिलों में दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी. केवल पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) में कपड़े, जूते, कास्मेटिक और आभूषण की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.  बाकी दुकानें खुल सकेंगी. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास लेना जरूरी होगा. जानिये आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कौन-कौन सी चीजों को खोलने और किसे बंद रखने का फैसला लिया गया है-
  1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक और आभूषण सहित सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी.
  2. पूर्वी सिंहभूम जिले में दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी. लेकिन यहां कपड़े, जूते, कास्मेटिक और आभूषण की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
  4. सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. यानी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
  5. रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति रहेगी.
  6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे.
  7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
  8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  10. एक साथ पांच व्यक्तियों से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है.
  12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  13. धरना-जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
  15. राज्य के द्वारा ली जानेवाली वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी.
  16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
  17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
  18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वैरेंटाइन अनिवार्य होगा.
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