एनएफएसए के तहत 75फीसदी ग्रामीण आबादी खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार
सोनिया गांधी ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया. कहा, एनएफएसए के तहत, 75फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है. लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर है. यह एक दशक से अधिक पुराना है. कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में चार साल से अधिक की देर हुई है. जनगणना 2021 में ही की जानी थी. सोनिया गांधी ने कहा, खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है. कहा कि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से अधिक पुरानी है. परिणामस्वरूप, लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीय एनएफएसए के तहत अपने उचित लाभ से वंचित हो रहे हैं. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3qTwitter (X) : https://x.com/lagatarIN">https://x.com/lagatarIN">https://x.com/lagatarIN
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