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हाईकोर्ट ने सातों विश्वविद्यालयों के VC और सीएस को दिया हाजिर होने का आदेश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट">https://lagatar.in/badal-patralek-was-seen-sleeping-in-the-current-house-the-associate-minister-was-uncomfortable/39558/">हाईकोर्ट

ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों">https://lagatar.in/in-assam-rahul-gandhi-said-nagpur-army-is-controlling-the-entire-country-i-do-not-lie-i-am-not-narendra-modi/39549/">कुलपतियों

और मुख्य सचिव को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है.अधिवक्ता आकाशदीप के मुताबिक कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी वीसी और मुख्य सचिव को वीसी के जरिए अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें : तंगी">https://lagatar.in/the-divyang-cricketer-who-is-struggling-with-tightness-got-help-freshly-taken-flight-will-show-in-dubai/39536/">तंगी

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हाईकोर्ट में वेतन भुगतान को लेकर याचिका दाखिल

दरअसल कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी डॉ महादेव रविदास के द्वारा पांचवे और छठे वेतनमान का भुगतान नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाते हुए एरिया के भुगतान के लिए यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश देने की मांग अपनी याचिका में की है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव और राज्य की सातों यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है.अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि सोमवार को निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें : चालू">https://lagatar.in/badal-patralek-was-seen-sleeping-in-the-current-house-the-associate-minister-was-uncomfortable/39558/">चालू

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