LagatarDesk : अगर आपने अभी तक आईटीआर (इनकन टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है. आज 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है. यानी आज आपके पास अंतिम मौका है. अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 जुर्माना लगेगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा की आय पर 5,000 लेट फीस लगेगी. अगर टैक्सपेयर्स लेट आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 को भी क्रॉस कर जायेंगे तो फिर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है.
अब तक 6 करोड़ लोगों ने भरा आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज अंतिम तिथि है. टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार फिर से आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ायेगी. हालांकि यह सरकार पर निर्भर करता है कि हर बार की तरह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाती है या नहीं. इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 30 जुलाई 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं. इनमें से 26.76 लाख करदाताओं ने रविवार को अपना रिटर्न दाखिल किया है.
समय पर रिटर्न फाइल करने के हैं अनेक फायदे
एक्सपर्ट्स की मानें तो समय पर आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं. अगर आपका रिफंड बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतना जल्दी रिफंड आपके खाते में आ जायेगा. इसके अलावा लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं. इसलिए टाइम पर रिटर्न फाइल करना चाहिए. ताकि आप इन चीजों से बच सके.
टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा छूट का लाभ
आईटीआर फाइल करने में देरी होने से टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरने के साथ कई तरह की इनकम टैक्स छूट से भी हाथ धोना पड़ेगा. इनमें आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिल पायेगी. वहीं धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट से भी हाथ धोना पड़ेगा. इसके अलावा देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण टैक्सपेयर्स को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले Deduction का लाभ भी नहीं मिलेगा.
ऐसे फाइल करें आईटीआर
- आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिये गये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं.
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जायें और Login बटन पर क्लिक करें.
- अब यूजर नेम डाले और continue पर क्लिक करें.
- फिर अपना पासवर्ड डालें.
- अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return ऑप्शन पर क्लिक करें.
- असेसमेंट ईयर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर continue पर क्लिक करें.
- फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जायेगा.
- ऑनलाइन ऑप्शन चुनें और continue पर क्लिक करें.
- अब ‘पर्सनल’ ऑप्शन चुनें.
- व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से एक को सेलेक्ट करें और continue पर क्लिक करें.
- आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और आगे बढ़ें.
- छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जायेगा.
- ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय सही ऑप्शन चुनें.
- फिर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालें.
- अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा.
- अपना आईटीआर वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें.
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