Ranchi : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC (तृतीय सम्मलेन प्रस्तुति कमिटी) के लातेहार एरिया कमांडर नथुनी जी उर्फ नथुनी सिंह की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. बहस के बाद अदालत ने नथुनी सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सतीश प्रसाद और अधिवक्ता अनुराधा सहाय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि नथुनी सिंह पर गंभीर प्रकृति के 6 केस दर्ज हैं. सभी केस एक ही तरह के हैं. इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
वर्ष 2022 में कांड संख्या 164 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में नथुनी सिंह की याचिका पर हुई. दरअसल, लातेहार जिले के लातेहार थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 164 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपी के पास से अत्याधुनिक AK-47 हथियार बरामद होने के बाद प्राथमिकी में आर्म्स एक्ट और 17 CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) की धारा लगाई गई है. इसी केस में नथुनी सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की है.
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