Ramgarh: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में वैसे अपराधियों, जो कि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी व कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं, वैसे लोगो पर सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं.
इसमें अपराधकर्मी दिलावर खान उर्फ दिलावर अंसारी, अपराधकर्मी रिजवान अंसारी, अपराधकर्मी रवि ठाकुर, अपराधकर्मी ध्रुव उरांव, अपराधकर्मी सागर सोनकर उर्फ राजा, अपराधकर्मी गोलू कुमार वर्मा, अपराधकर्मी नसीम अंसारी, अपराधकर्मी पप्पू अंसारी उर्फ मोबिन अंसारी को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है. वहीं न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी अब्दुल अंसारी, कुख्यात अपराधकर्मी तबरेज अंसारी को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जिला बदर किया गया है. अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
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