केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में होगी आसानी
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा. जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके बाद उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी जानकारी नोडल पदाधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया. इसके लिए डीडीसी ने सीएससी की भूमिका महत्वपूर्ण होने की बात कही. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/nine-corona-patients-found-again-in-jamshedpur-active-cases-40/">जमशेदपुरमें फिर मिले कोरोना के नौ मरीज, एक्टिव केस 40 हुए
रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्यता
- श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- मजदूर आयकर दाता न हो.
- ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य न हो.
- असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो.
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कागजात
- आधार संख्या
- आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर.
- आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो, वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.
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रजिस्ट्रेशन से बाद ये लाभ मिलेंगे
- पीएमएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा.
- भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे.
- यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा
- असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी
- आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा.
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