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यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत

Lucknow : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गयी है. खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक बलात्कार पीड़िता और उसकी मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सोमवार को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने ठाकुर की जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया. ठाकुर को पिछले साल 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. इसे भी पढ़ें : यूक्रेन">https://lagatar.in/30000-nato-soldiers-200-fighter-jets-are-doing-military-exercises-in-norway-near-the-russian-border-in-the-midst-of-the-ukraine-war/">यूक्रेन

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हलफनामे में किसी भी सुबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है

पीठ ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और राज्य सरकार के जवाबी हलफनामे में किसी भी सुबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है. बता दें कि बलिया जिले की 24 वर्षीय एक लड़की ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के लोकसभा सांसद अतुल राय पर वर्ष 2018 में अपने वाराणसी स्थित घर पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. इसे भी पढ़ें : कपिल">https://lagatar.in/big-statement-of-kapil-sibal-gandhi-family-should-leave-congress-leadership-give-chance-to-someone-else/">कपिल

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24 अगस्त को लड़की मौत हो गयी थी

उसका यह भी इल्जाम था कि ठाकुर ने उसे परेशान करने में सांसद की मदद की और अपना मुकदमा वापस लेने या इसे कमजोर करने के लिए धमकाया था. उस लड़की तथा उसकी एक मित्र ने 16 अगस्त 2021 को SC के बाहर खुद को आग लगा ली थी. दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 24 अगस्त को लड़की मौत हो गयी थी. कुछ दिन पहले उसकी सहेली की भी मौत हो गयी. आत्मदाह करने से पहले दोनों ने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें पीड़िता ने कहा था कि उसने सांसद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है और पुलिस सांसद की मदद कर रही है. उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मिल रही धमकी और उत्पीड़न की वजह से वे आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं. इसे भी पढ़ें : आठ">https://lagatar.in/retail-inflation-reached-a-record-high-of-eight-months-inflation-rate-was-6-point-07-percent-in-february/">आठ

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दो सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया गया था

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के बाद 18 अगस्त को पुलिस महानिदेशक (पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड) राज कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया गया था जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक (महिला पावर लाइन) नीरा रावत को शामिल किया था. पैनल की रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ पुलिस ने उपनिरीक्षक दया शंकर द्विवेदी की शिकायत पर शहर के हजरतगंज थाने में ठाकुर और राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पैनल की रिपोर्ट ने प्रथम दृष्टया ठाकुर और राय को आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी. ठाकुर को में पिछले साल 27 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. [wpse_comments_template]
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