RANCHI :राज्य सरकार ने जल से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संधारण, जल के रख-रखाव, जल संयोजन शुल्क और जल दर तय करने से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी है. इस नियमावली के लागू होने के बाद पानी कनेक्शन चार श्रेणियों मे ले सकेंगे. यह आवासीय, वाणिज्यक, औद्योगिक और सांस्थिक व सरकारी होगा. इसके लिए मासिक शुल्क भी अलग-अलग निर्धारित होगा.
नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2020 तैयार किया है. इस नियमवाली को मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंजूरी दी. इसे सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. कैबिनट से मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो जाएगी.
पानी मीटर लगाना होगा अनिवार्य
लोगों को पानी के कनेक्शन (जल संयोजन) के लिए आवेदन देना होगा. इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी. कनेक्शन देने के लिए समय सीमा निर्धारित होगी और इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी. सभी को पानी के लिए मीटर लगाना जरूरी होगा. मीटर नहीं रहने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा.
नियमावली में ये हैं प्रावधान
- जल संयोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. तय समय में सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी
- जल संयोजन अनुमोदन, क्रियान्वयन औऱ अधिष्ठापन की प्रक्रिया के तीन चरण होंगे.
- चार श्रेणी में अलग-अलग होगा मासिक शुल्क. बीपीएल परिवारों से एपीएल की तुलना मे आधा मासिक शुल्क लिया जाएगा.
- पहले के पुराने मीटर कनेक्शन को मीटरयुक्त में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है.
- अवैध जल कनेक्शन को वैध मीटरयुक्त परिवर्तित किया जाएगा.
- एकमुश्त जुर्माना भुगतान की स्थिति में जुर्माना शुल्क में छूट दिए जाने का भी प्रावधान है.
- परिसरों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति व जल की बर्बादी रोकने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं.
- जलापूर्ति संबंधी शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य कर्तव्य एवं परिचालन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं.
- जलापूर्ति व रख-रखाव एवं संचालन शहरी स्थानीय निकाय तथा बाह्य स्त्रोत से माध्यम से किया जाएगा.
- बाह्य स्त्रोत रख-रखाव एवं संचालन गतिविधि के लिए जुडको केंद्रीय नोडल एजेंसी होगा.