तीन वर्षों से रिक्त है उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पद
रांची में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पद 3 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है. जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के अधिकार का तो हनन हो ही रहा है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है लेकिन आलम ये है की अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने के बावजूद कई उपभोक्ता कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं.हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार लगाती है अंतिम मुहर
जिला कमिटी में एक महिला समेत तीन सदस्यों की कमिटी शिकायत सुनती और उसके निबटारा करती है. तीन सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य है, जबकि कमिटी का अध्यक्ष सेवा निवृत जिला जज की अहर्ता पूरी करने वाले व्यक्ति को बनाया जाता है. इन सभी नामों को हाईकोर्ट अनुशंसा करता है जिसपर अंतिम मुहर राज्य सरकार लगती है. जिला उपभोक्ता फोरम में पदों के रिक्त होने की वजह से यहां दर्ज मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. फोरम में लंबित मामलों की फाइल और मोटी होती जा रही है. जिला फोरम में कोई भी उपभोक्ता 20 लाख रुपये तक के क्लेम के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जबकि राज्य उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपये तक की शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है. https://english.lagatar.in/corona-patients-increase-in-rims-80-percent-beds-full-14-in-critical-condition/45107/https://english.lagatar.in/story-of-a-laborer-companions-left-alone-after-getting-sick-abroad-returned-from-jharkhand-governments-effort/45100/
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