Bokaro: आवासीय कार्यालय सेक्टर 4/E झारखंड अभिभावक महासंघ की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को पत्र एवं ई-मेल से शिकायत दर्ज कराई है. बोकारो के लगभग 14 निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों एवं उनके अभिभावकों के मानसिक उत्पीड़न एवं मनमानी के खिलाफ ये शिकायत की गई है. महासंघ के जिलाध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा कि, डीएवी, सेंट जेवियर, एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, अय्यप्पा पब्लिक स्कूल, चिन्मया विद्यालय, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूलों द्वारा वर्ष 2020-21 के साथ 2021-22 का भी वार्षिक शुल्क के साथ अन्य फीस की मांग की जा रही है. साथ ही 25 से 30 फीसदी स्कूल फीस में वृद्धि की गई है.
आपदा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मुखर हुए अभिभावक
इस महामारी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों द्वारा इस तरह का व्यवहार उनके सिर्फ व्यावसायिक सोच को प्रकट करता है. बेहतर होता कि कोई बीच का रास्ता निकालते, जिससे स्कूल के साथ अभिभावकों को भी सहूलियत होती. इस दौर में कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है. ऐसे में उसके लिए इस महामारी के दौर में भारी भरकम स्कूल की फीस को भरना मुश्किल है. अभिभावक महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश झारखंड राज्य में लागू नहीं होगा. क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत लिए गए निर्णय के विरुद्ध है. जबकि झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के विभिन्न प्रावधानों तथा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शुल्क के संबंध में निर्णय लिया गया है.