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अगस्त तक एक लाख करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.14 लाख करोड़ रिफंड, आपको नहीं मिला रिफंड तो करें ये काम

LagatarDesk : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो करोड़ टैक्सपेयर्स के एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे रिफंड किये हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच आईटी डिपार्टमेंट ने 1.97 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.14 लाख करोड़ रिफंड किये हैं. टैक्सपेयर्स को रिफंड किये गये पैसे में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स के तहत 1.96 करोड़ टैक्सपेयर्स को 61252 करोड़ लौटाये हैं. वहीं कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत 1.46 लाख टैक्सपेयर्स को 53158 करोड़ वापस किया गया है.

आखिरी दिन 72.42 लाख टैक्सपेयर्स ने भरे रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न मिले हैं. वहीं रिटर्न भरने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को 72.42 लाख रिटर्न भरे गये थे. इस साल सरकार ने रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया था. इसे भी पढ़ें : सीपीआईएमएल">https://lagatar.in/cpiml-leader-kavita-krishnan-quits-all-party-posts-questions-russia-and-china-exposes-differences/">सीपीआईएमएल

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रिफंड नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण?

अगर आपको रिफंड का पैसा नहीं आया है तो इसका कारण खाते का मिस मैच करना हो सकता है. आपको बता दें सेक्शन 245 के तहत अगर आपका अकाउंट मैच नहीं करता तो आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द ऑनलाइन जवाब दे. ताकि जल्द से जल्द उन्हें पैसे रिफंड किया जा सके. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/babulal-marandi-stopped-the-work-of-ranchi-smart-city-said-first-rehabilitation-then-the-administration-should-run-bulldozers-on-the-houses/">रांची

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ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

आप टैक्स रिफंड का स्टेटस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  1. सबसे पहले तो NSDL की वेबसाइट पर जायें.
  2. वेब पेज खुलने के बाद PAN नंबर और असेसमेंट ईयर आदि सभी डिटेल भरें.
  3. टैक्स रिफंड का स्टेटस पता चल जायेगा.
  4. डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से मिल सकती है जानकारी
  5. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी टैक्स रिफंड स्टेटस चेक किया जा सकता है.
  6. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  7. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ई-फाइलिंग के लिए लॉगिन करें.
  8. इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें.
  9. My Account पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  10. एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
  11. आपके स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जायेगी.
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