Ranchi : रांची नगर निगम प्रशासक शशि रंजन ने होल्डिंग टैक्स भुगतान को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश में बताया गया कि 30 जून तक 2023-24 का होल्डिंग टैक्स एक साथ भुगतान करने पर 10% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा रांची नगर निगम के जनसुविधा केन्द्र एवं डोरंडा अंचल के जनसुविधा केंद्र में ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिसके तहत पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक टैक्स के भुगतान किये जाने पर 5% की छूट दी जाएगी.
ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया
- पहले Smartulb.co.in पर जाएं.
- फिर संपत्ति कर भुगतान और अन्य संपत्ति विवरण पर जाएं
- फिर क्लिक एंड भीव पर क्लिक करें और पे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पर जांए
- उसके बाद भुगतान का तरीका चुनें यानी कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करे.
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