21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह रिक्त पद 2018 का है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को आरक्षण देने का नियम वर्ष 2019 में बना है. इसलिए याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. lagatar.in">https://lagatar.in/">lagatar.inअदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. अब इस मामले में 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
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