Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के दोषी विनय कुमार पासवान को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उसपर 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस केस की सूचक पीड़िता और आरोपी दोनों के बीच चार साल से प्रेम संबंध था. आरोपों के मुताबिक, विनय पीड़िता को बहला फुसलाकर चुटिया के एक होटल में ले जाकर संबंध बनाया था और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. पीड़िता के बयान पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के पिता समेत 5 अन्य लोगों को गवाह बनाया था. ट्रायल के दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गयी थी. मामले में अभियोजन पक्ष ने चार गवाह के बयान दर्ज कराये. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी. दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है.
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