Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े मारपीट की घटना के तीन अलग-अलग मामलों में 13 आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. तीनों मामलो में मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 15 (JMFC) राज कुमार पांडेय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. पहले मामले में भानु प्रताप सिंह ने चक्रधर सिंह, रमेश सिंह, दुबराज सिंह, अखिलेश सिंह, गंदरू सिंह दूसरे मामले में गीता सिंह ने दुबराज सिंह, रमेश सिंह, गंदरू सिंह और चक्रधर सिंह और तीसरे मामले में श्याम चंद्र सिंह ने दुबराज सिंह, गंदरू सिंह, चक्रधर सिंह और रमेश सिंह पर जमीन विवाद और मारपीट का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. सभी मामले वर्ष 2015 में दर्ज करवाए गए थे. इसे भी पढ़ें - बांग्लादेश">https://lagatar.in/bangladesh-violence-protestors-enter-prime-ministers-residence-sheikh-hasina-leaves-dhaka/">बांग्लादेश
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