Hazaribag : डीसी नैंसी सहाय के निर्देश पर दुर्गापूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं पूजा पंडालों में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता महादेव उरांव ने बताया कि पूजा पंडालों में सुरक्षित व व्यवस्थित विद्युत आपूर्ति के निमित गाइडलाइन जारी किए गए हैं. उन्होंने निर्देश दिया है कि पूजा पंडालों में भार के हिसाब से विद्युत विभाग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना है. बिजली का उपयोग करने के लिए सीधे तार से हुकिंग कर न जोड़ा जाय, ऐसा करना धारा 135, विद्युत अधिनियम 2003 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आवेदन प्रपत्र विभाग के Website www.jbvnl.co.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें–किरीबुरू">https://lagatar.in/baharagora-bike-rider-injured-after-colliding-with-cow/">किरीबुरू
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सुरक्षा का उपाय करते हुए करें वायरिंग
उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा का विपत्र संबंधित कनीय विद्युत अभियंता की ओर से पूजा पंडाल परिसर में दिया जाएगा. सुरक्षा के लिए पंडाल के अंदर एवं बाहर की गई वायरिंग की जांच अधिकृत अनुज्ञप्ति संवेदक के माध्यम से किया जाएगा और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बात कही गई है. हिदायत दी गई है कि पंडाल के अंदर नया तार एवं केबल का उपयोग करें. साथ में ज्वाइंट में कनेक्टर का उपयोग करें. पूजा पंडल 11केवी एवं 33 केवी लाइन से कम से कम 2.13 मीटर दूरी पर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. पंडाल में विद्युत वितरण के लिए डीबी का उपयोग करने की बात कही गई है. वहीं शॉट-सर्किट के हर संभावना को रोकने के लिए एमसीबी के उपयोग पर बल दिया गया है. इसे भी पढ़ें–NMCG">https://lagatar.in/13-projects-approved-for-5-states-including-jharkhand-in-nmcg-meeting/">NMCGकी बैठक में झारखंड समेत 5 राज्यों के लिए 13 परियोजनाओं को मंजूरी
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