NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर 14 राजनीतिक दलों की याचिका सुनने से इनकार कर दिया. कहा कि राजनेताओं को नागरिकों से ऊंचे पायदान पर नहीं रखा जा सकता है. वे कानून के तहत विशेष उपचार और गिरफ्तारी से छूट की मांग नहीं कर सकते. CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला की एससी पीठ ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर गुहार लगानेवाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. SC ने याचिकाकर्ताओं से कहा, आप विशिष्ट मामलों के साथ आयें, हम इससे निपटेंगे. इस क्रम में कहा, हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कानून को संक्षेप में नहीं रख सकते हैं. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली.
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— ANI (@ANI) April">https://twitter.com/ANI/status/1643556363136823296?ref_src=twsrc%5Etfw">April
5, 2023
ने कहा, सरकार की नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोधी नहीं, मलयालम चैनल का लाइसेंस renewal करने का आदेश
95 प्रतिशत जांच के दायरे में विपक्षी दलों के नेता हैं
जान लें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की. इन याचिकाओं में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने उपयोग का आरोप लगाया गया था. इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश के एक नये सेट की मांग की थी.. विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ईडी द्वारा 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गयी है, जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों से हैं. सीबीआई के लिए, 124 जांचों में से 95 प्रतिशत से अधिक विपक्षी दलों से हैं. इसे भी पढ़ें : गृह">https://lagatar.in/ministry-of-home-affairs-issued-advisory-to-all-states-regarding-hanuman-jayanti-instructions-to-remain-alert/">गृहमंत्रालय ने हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की, अलर्ट रहने का निर्देश
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