आवेदन के लिए इन मानकों का होना जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी और 60 साल से अधिक आयु का होना अनिवार्य है. तीर्थयात्री बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत होने चाहिए. इससे पहले इस तरह की तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया गया हो. तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. इसके अलावा यात्रा के दौरान पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना भी आवश्यक है.वर्ष, 2016 में हुई थी योजना की शुरुआत
ज्ञात हो कि बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष, 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी. वर्ष, 2019 में बुजुर्गों काे तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया गया था. इसके बाद कोरोना के कारण इसका लाभ बुजुर्गों को नहीं मिल सका. योजना फिर शुरु होने से बीपीएल बुजुर्गों में उत्साह है. जिला पर्यटन के नोडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि इस बार जिले से कुल 162 बीपीएल बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दर्शन कराया जाएगा. हिंदू धर्मावलंबी को द्वारका, सोमनाथ, जबकि मुस्लिम धर्मावलंबी को अजमेर शरीफ जाएंगे. यह यात्रा दस दिनों की होगी. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-dont-be-a-job-seeker-be-a-creator-yourself-dr-sanjay/">धनबाद:रोज़गार पाने वाला नहीं, खुद बनें सृजनकर्ता : डॉ संजय [wpse_comments_template]

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