के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार सहित चार लोगों पर ACB दर्ज करेगी मामला, CM ने दी स्वीकृति
एसीबी ने दर्ज की थी प्रारंभिक जांच
170 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर एसीबी ने निरंजन कुमार समेत तीन लोगों ने खिलाफ एसीबी प्रारंभिक जांच दर्ज की थी. सीएम के आदेश के बाद 28 मई को एसीबी ने प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी. इंडियन पोस्ट एंड टीसी एकाउंटेंस एंड फाइनेंस सर्विस के अधिकारी निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी डीजी ने आदेश दिया था कि दो हफ्ते में प्रारंभिक जांच पूरी कर इस संबंध में आगे के तथ्यों की जानकारी जुटाकर एफआइआर दर्ज की जाये. इसे भी पढ़ें- आजसू">https://lagatar.in/ajsu-expansion-shalini-gupta-gets-the-responsibility-of-union-organization-secretary/11412/">आजसूका विस्तार, शालिनी गुप्ता को मिली केंद्रीय संगठन सचिव की जिम्मेवारी निरंजन कुमार पर अवैध रूप से वेतन निकासी सहित कई आरोप निरंजन कुमार पर अवैध रूप से वेतन निकासी सहित कई अन्य आरोप भी लगे हैं. उनके खिलाफ सरकार के विभिन्न खातों से लगभग 170 करोड़ का भुगतान करने और सपरिवार विदेश भ्रमण की शिकायत भी सरकार को मिली थी. संपत्ति विवरण में पत्नी के नाम से अर्जित संपत्ति का कोई विवरण नहीं देने और निविदा में मनमाने तरीके से किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने का भी एसीबी से जांच कराने का आदेश सरकार ने दिया है.निरंजन कुमार के खिलाफ पूर्व में एसीबी ने जांच की अनुमति सरकार से मांगी थी. लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी थी. इसे भी देखें-
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