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Ranchi News: रांची में बिना लाइसेंस चल रहे थे 18 कोचिंग संस्थान, सीलिंग की प्रक्रिया शुरू

Ranchi News: शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों से जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही संचालन करने की अपील की है.
 
रांची नगर निगम

Ranchi News: नगर निगम ने शहर में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ जांच अभियान चलाए गए. निगम की टीम ने विभिन्न वार्डों में 70 कोचिंग संस्थानों की जांच की. इस दौरान 18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चलाते पाए गए. अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

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जांच में बिना लाइसेंस संचालित पाए गए सभी 18 संस्थानों को पहले नोटिस जारी किया गया था. उन्हें तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस लेने और नियमानुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समय बीतने के बाद भी संबंधित संस्थानों ने आवश्यक अनुपालन नहीं किया. इसके बाद निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई हैं.

 

निगम अधिकारियों के मुताबिक, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है. जांच में संबंधित संस्थानों पर अधिनियम की धारा 455 एवं 600 और ट्रेड लाइसेंस रूल्स की कंडिका 19 एवं 20 के उल्लंघन की बात सामने आई.

 

सीलिंग की कार्रवाई शुरू किए जा रहे संस्थानों में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं.

 

नगर निगम ने कहा है कि शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों से जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही संचालन करने की अपील की गई है.

 

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