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रांची जिला के 182 आर्म्स लाइसेंस किये गये रद्द

 
Ranchi : रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 182 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं. इन अनुज्ञप्तिधारियों ने बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी न तो हथियार जमा किये न ही शस्त्र को अपने पास रखने के लिए आवेदन समर्पित किया था. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संम्पन्न कराने के लिए रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी, शस्त्र व कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने के लिये अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई तिथियों को सूचित किया गया था. जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा अपने शस्त्र जमा नहीं किये गये, उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/ranchi-10-criminals-have-been-ordered-to-appear-in-district-badar-and-17-criminals-have-been-ordered-to-appear-in-the-police-station/">रांची

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182 आर्म्स लाइसेंस किये गये रद्द

विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में विज्ञापन के माध्यम इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित की गयी. अखबारों में 300 के नाम, पता व अनुज्ञप्ति संख्या का विज्ञापन प्रकाशित कर जवाब समर्पित करने का अवसर भी दिया गया. इसके बावजूद उदासीनता दिखानेवाले 182 लाइसेंस धारियों का लाइसेंस विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए रद्द कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से, अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु के कारण अनुज्ञप्ति सरेंडर पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 14 अनुज्ञप्ति रद्द की गई है. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-district-judge-diwakar-pandey-reached-rinpas-took-information-about-food-and-treatment-of-patients/">रांची

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