Ranchi: राजधानी रांची के 14 छोटे-बड़े अस्पतालों के जांच घरों में अल्ट्रासाउंड के लिए जरूरी पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है. लाइसेंस रिनुअल पर रोक का मतलब है कि जब तक उनका दोबारा निबंधन नहीं होगा तब तक उन अस्पतालों व जांच घरों में अल्ट्रासाउंड जांच बाधित रहेगी. इस माह के पहले सप्ताह में डीसी रांची सह जिला समुचित पदाधिकारी पीसी-पीएनडीटी रांची की अध्यक्षता में एक्ट के तहत नया निबंधन, निबंधन नवीकरण व स्थान परिवर्तन आदि को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, इसी बैठक के दौरान कुल 19 आवेदनों पर चर्चा हुई. पीसी-पीएनडीटी के सदस्यों की सहमति से 2 नए निबंधन, 3 रिनुअल और 1 स्थान परिवर्तन को स्वीकृति दी गई. जबकि, बाकि 14 आवेदनों को रिजेक्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई. इन 14 अस्पतालों व जांच घरों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं. मेदांता अस्पताल ने भी लाइसेंस रिनुअल के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निरीक्षण के बाद उक्त अस्पताल का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है. मेदांता हॉस्पिटल, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, समर अस्पतालों के लाइसेंस को इसलिए रिनुअल नहीं किया गया, क्योंकि जमीन का एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नही था. इन्हें पांच वर्षों के लिए एग्रीमेंट कराने के बाद ही पीसी-पीएनडीटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है. इसे पढ़ें- आंगनबाड़ी">https://lagatar.in/anganwadi-worker-and-sahiya-have-to-pay-honorarium-taking-loan-and-feeding-the-children-of-anganwadi/">आंगनबाड़ी
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अल्ट्रासाउंड के लिए जरूरी है पीसीपीएनडीटी सर्टिफिकेट
पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत अस्पतालों या रेडियोलॉजी जांच घरों को पंजीकृत करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है. इसके बाद जांच घर में अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति दी जाती है. हालांकि इस एक्ट को प्रसव पूर्व गर्भपात, लिंग जांच और भ्रुण हत्या आदि को रोकने के लिए लागू किया गया है. इसका निबंधन पांच सालों के लिए होता है, इसके बाद इसे उपायुक्त सह जिला समूचित पदाधिकारी पीसी-पीएनडीटी को आवेदन देकर इसे रिनुअल कराया जा सकता है. इसे पढ़ें- देवघर">https://lagatar.in/deoghar-villagers-of-tumbavel-panchayat-said-election-rigged-get-re-polling-done/">देवघर: तुंबावेल पंचायत के ग्रामीणों ने कहा- चुनाव में हुई धांधली, पुनर्मतदान कराएं
इन अस्पताल व जांच घरों का निबंधन किया गया रिजेक्ट
नाम - कारण- हेल्थमैप डायग्नोस्टिक - निदेशक रिम्स द्वारा अल्ट्रासाउंड कार्य के लिए स्थान आवंटन कागजात नहीं रहने के कारण रिजेक्ट किया गया है. राज्य से एमओयू की कॉपी और रिम्स से स्थल उपलब्ध कराने के लिए पत्र मिलने के बाद निबंधन किया जा सकता है.
- राज हॉस्पिटल - जमीन का डीड पेपर नहीं है, साथ ही पार्टनरशीप डीड पेपर जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं है.
- बीएमसी मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल - लीज अथवा रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया.
- हेल्पिंग हेंड्स नर्सिंग होम - लीज अथवा रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया.
- फस्ट प्वाइंट डायग्नोस्टिक - लीज अथवा रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया.
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