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रांची में 2 पीडीएस डीलर के लाइसेंस सस्पेंड, 6 को शोकॉज, 1 सप्ताह के भीतर मांंगा गया स्पष्टीकरण

Ranchi : राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पीडीएस दुकानदारों द्वारा अनाज वितरण में लगातार अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं. जिसपर कार्रवाई का दौर भी लगातार जारी है. इसी कड़ी में सदर रांची, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में अनियमितताएं पाये जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने रांची में 2 पीडीएस डीलर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. इन पीडीएस डीलर को 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने पर इन पीडीएस डीलर पर एकतरफा कार्रवाई की जायेगी. जबकि 6 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को शोकॉज किया गया है. इन्हें 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है. (पढ़ें, मदद">https://lagatar.in/help-or-joke-from-where-will-8-5-lakhs-be-brought/">मदद

या मजाक : कहां से लाएंगे 8.5 लाख)

इन पीडीएस डीलर का किया गया लाइसेंस सस्पेंड

  1. मोद कुमार गुप्ता, -अनुज्ञप्ति सं०-04/92, ग्राम दड़दाग, पंचायत चकला, प्रखंड ओरमांझी, जिला - रांची
  2. मो० समुन खान, अनुज्ञप्ति सं-JH-32912-364-2022-01,ग्राम दड़दाग, पंचायत - चकला, ओरमांझी, रांची.

इन पीडीएस दुकानदारों को किया गया शोकॉज

  1. पूजा महिला स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्ति संख्या - 09/10 पंचायत-खखरा, प्रखंड-बुढ़मू, जिला-रांची
  2. सुरेश कुमार केशरी, अनुज्ञप्ति संख्या - 16/92, पंचायत - बादू, प्रखंड- कांके, जिला-रांची
  3. ध्रुव कुमार मिश्रा, अनुज्ञप्ति संख्या-02/2004 पंचायत-बादू, प्रखंड- कांके, जिला-रांची
  4. सरोजनी महिला समिति सारजमडीह, अनुज्ञप्ति संख्या -TA-12/2009, पंचायत-सारजमडीह, प्रखंड- तमाड़, जिला-रांची
  5. इमलेयाज अहमद, अनुज्ञप्ति संख्या-01/19, पंचायत-कुरगी, प्रखंड- इटकी, जिला - रांची
  6. ऐनुल होदा, अनुज्ञप्ति संख्या - 06/17, पंचायत -कुरगी, प्रखंड-ईटकी, जिला-रांची

जन वितरण प्रणाली दुकान में पायी गयीं कई अनियमितताएं

1. सरकार द्वारा उपावंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाना. (उपकंडिका ॥ का उल्लघंन ). 2. दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं करना. (उपकंडिका IV का उल्लघंन ) . 3. विभागीय निदेश के विरूद्ध फरवरी 2023 में राशन सामग्री वितरण में राशि की वसूली. इसे भी पढ़ें : मौसम">https://lagatar.in/meteorological-department-predicts-rain-with-strong-winds-in-6-districts-of-jharkhand/">मौसम

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